बिहार मंत्रिपरिषद के बैठक में आठ एजेंडों पर लगी मुहर, प्रोमेशन में आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला

बिहार मंत्रिपरिषद के बैठक में आठ एजेंडों पर लगी मुहर, प्रोमेशन में आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला

पटना-13 अक्टूबर, 2023 :- आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 08 (आठ) एजेंडों पर निर्णय लिए गए। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ० एस० सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के तहत राज्याधीन सेवाओं में प्रोन्नति के पदों पर योग्य कर्मियों को कार्यकारी प्रभार देने की स्वीकृति दी गई। यह समाचार www.operafast.com पर पढ़ रहे हैं।






तदनुसार अपर मुख्य सचिव ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य कर्मियों की प्रोन्नति का मामला लंबित है। इसके तहत राज्य सरकार कार्यकारी व्यवस्था के रूप में अपने ही वेतनमान में कर्मियों को प्रभार देकर कार्य कराती थी। आज के निर्णय के बाद राज्य सरकार द्वारा उच्चतर पदधारकों को उसी उच्चतर पद का वेतनमान दिया जायेगा। इसके तहत राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रोन्नति में आरक्षण का मामला लंबित रहने की स्थिति में तत्काल सर्वप्रथम कुल पदों में से 16% (अनुसूचित जाति) तथा 1% (अनुसूचित जनजाति) पदों को अलग कर दिया जायेगा। शेष पदों पर प्रोन्नति की सामान्य प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जायेगी, जिसमें से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कम कर्मियों की अनुमान्यता की स्थिति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्रमेण 16% तथा 1% कोटे के पद रिक्त रहेंगे।


गृह विभाग (विशेष शाखा) के अन्तर्गत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में केन्द्र प्रायोजित "विशेष आधारभूत संरचना योजना" (वर्ष 2022-26) के तहत विशेष आसूचना शाखा विशेष कार्य बल एवं उग्रवाद प्रभावित जिलों के जिला पुलिस बल के उन्नयन एवं सुदृढीकरण हेतु कुल राशि ₹3783.17657 लाख (सैतीस करोड़ तेरासी लाख सत्रह हजार छः सौ सनतावन रू० ) मात्र की नयी कार्य योजना की स्वीकृति दी गई।

पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत बिहार पंचायत सेवा नियमावली, 2010 के नियम - 2, 3, 4 एवं 7 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।


वित्त विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से GFR, 2017 के नियम - 144 (xi) के संशोधन के अनुरूप बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम - 30 (xxii ) को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।


स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य के सभी राजकीय दन्त महाविद्यालयों, यथा-राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, पैठना, भागनबिगहा, रहुई, नालन्दा एवं पटना दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में विभागीय संकल्प सं०-187 (1). दिनांक 14.03.2023 द्वारा निर्धारित नामांकन एवं अन्य शुल्क के अनुरूप दन्त - चिकित्सा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु नामांकन एवं अन्य शुल्क लागू किये जाने की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के ही तहत इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के क्षेत्रीय चक्षु संस्थान हेतु विभिन्न विभागों के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कुल 149 (एक सौ उन्चास) अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत खरीफ विपणन मौसम 2023-24 एवं रबी विपणन मौसम 2024-25 में अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य सहकारी बैंक को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम / नाबार्ड / अन्य वित्तीय संस्थानों से 8000 (आठ हजार) करोड़ रूपये ऋण प्राप्त करने एवं एतदर्थ उक्त ऋण के अनुवर्ती उपयोगकर्ता जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को दिये गये ऋण पुनः जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थानों को दिए गए ऋण पर राजकीय गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

सामान्य प्रशासन विभाग के अर्न्तत श्री अंबिका प्रसाद गुप्ता तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा (सम्प्रति बर्खास्त) को विभागीय अधिसूचना संख्या-13226 दिनांक 03.09.2015 द्वारा दण्ड स्वरूप किये गये बर्खास्तगी आदेश को रद्द करने एवं बर्खास्तगी की तिथि से सभी परिणामी लाभों सहित अनिवार्यतः सेवानिवृत किये जाने की स्वीकृति दी गई।

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